गाड़ी चलाने वाले सावधान देना पड़ सकता है 50 हजार तक का जुर्माना || Motor Vehicle act.


आज मध्य रात्रि यानि कि 01/09/2019 कि 12:00 से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागु हो चुका है. जिसके तहत बहुत भारी जुरमाने का प्रावधान
किया गया है. नयी जुरमाना राशि इस प्रकार है:

1. नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार ज़ुर्माना लगेगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा.


2. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पहले ये 100 से 300 रुपये था.

3. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो ज़ुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है.

4. *पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे.*

5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जो ज़ुर्माना पहले 500 रुपये था अब वो 5000 रूपए तक हो गया है.

6. गाड़ी तेज रफ़्तार से यानी ओवरस्पीडिंग का जुर्माना 400 रुपये के बजाय 1000 से 2000 रुपये के बीच भरना होगा.

7. डेंजरस ड्राइविंग करने पर अब आपको 1000 की बजाय 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा.

8. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर पहले ज़ुर्माना 1000 रुपये था अब 1000 से 5000 रुपये तक देने होंगे.

9. गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 की बजाय आपको 5000 रुपये तक देने होंगे.

10. रेड लाइट जंप करने पर पहले जो ज़ुर्माना मात्र 100 रुपये था वो 1000 रुपये से 10,000 रुपये हो गया है.


11. सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर पर पहले आपको 100 रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ते थे लेकिन अब आपको इसका दस गुना ज़्यादा यानी 1000 रुपया  भरना पड़ेगा.

12. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये था अब 10 हजार हो गया है.

13. इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी को साइड न देने 10 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा.

इसलिए पहली तारीख यानि कि 01/01/2019 रविवार को जब भी आप अपनी गाडी या दुपहिया वाहन से बाहर निकलें तो अपने पेपर्स भी चेक कर लें और नियमों का भी पालन करें  कहीं ऐसा न हों कि महीने का पहला दिन ही आपकी जेब पर भारी पड़ जाए. सतर्क रहें, नुक़सान से बचें।

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